नई दिल्ली, 7 जनवरी.सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा, जिसमें उनका काफिला रोके जाने से जान को ख्तरे की आशका बताई जा रही है, से संबंधित कागजात व अन्य साक्ष्य आदि सुरक्षित रखें. इसके लिये नोडल आफिसर चंडीगढ़ के डीजी और आईएनए का अफसर रहेगा. अगली सुनवाई सोमवार 10 जनवरी को होगी. उसमें जांच कमेटी, अदालत की निगरानी आदि के बारे में बात होगी.