आयकर में छूट ने उलझाया ईडब्लूएस आरक्षण का मामला
विषय बड़ा मजेदार है, मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका आई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण में आय सीमा आठ लाख रूपया सालाना़ है. यानि इस आय वर्ग का व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है. जबकि आयकर में छूट की राशि ढ़ाई लाख रूपया सालाना है. उससे ज्यादा आय पर इंक्म टैक्स देना होता है. याचिकाकर्ता का सवाल है कि ढाई लाख रूपया से कुछ ज्यादा सालाना की आय वाले से सरकार इंकम टैक्स कैसे ले सकती है यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से इंकम टैक्स नहीं लिया जाए. वैसे यह अप्रत्यक्ष रूप से आयकर में छूट की आय सीमा ढ़ाई लाख रूपया सालाना से बढाकर आठ लाख रूपया सालाना करवाने की मांग को समर्थन दिलवाना है.