भोपाल, 18 जनवरी(विजय गुप्ता) मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंजूरी दी गई. योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है. साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है.
गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों को आयुष्मान योजना में मिलेगा इलाज
मंत्रि-परिषद् ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान ‘‘निरामयम’’ मध्यप्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक, एनएचपीएस योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया. उपरोक्तानुसार इन्हें पात्र माने जाने के लिये भारत शासन को भी लिखा जायेगा. जब तक भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक आयुष्मान ‘‘निरामयम’’ मध्यप्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाले व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दवारा की जायेगी. आयुष्मान ष्निरामयमष् मध्यप्रदेश योजना की सीमा के बाहर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा की जायेगी. इसके लिये संचालक, भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को अधिकृत किया गया.
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार में संशोधन
मंत्रि-परिषद् ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार के संबंध में 24 सितम्बर, 2020 को जारी परिपत्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया. संशोधन अनुसार यदि एक ही भूखण्ड का मिश्रित उपयोग (आवासीय एवं व्यवसायिक / वाणिज्यिक) है तो ऐसे भूखण्ड के लिए आवासीय उपयोग के अंश भाग का प्रीमियम एवं वार्षिक भू-भाटक की गणना आवासीय प्रयोजन अनुसार की जायेगी. इसी भूखण्ड पर व्यवसायिक/वाणिज्यिक अंश भाग के लिए आवासीय प्रयोजन के लिए निर्धारित दर का 120 प्रतिशत प्रीमियम तथा आवासीय प्रयोजन अनुसार वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण किया जायेगा. साथ ही जहाँ एक परिवार द्वारा दो अलग-अलग भूखण्डों में से एक का आवासीय और दूसरे का व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग किया जाना है, ऐसे प्रकरणों में दो पृथक-पृथक पट्टे प्रदान किए जायेंगे. ऐसे प्रकरणों में परिवार को परिपत्र अंतर्गत एक बार लाभ दिया जाना ही माना जाएगा.
म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग
मंत्रि-परिषद् ने म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्य अन्य प्रावधान किये. इसमें आयोग प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिये हितग्राहियों का चिन्हांकन, सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिन्दुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनाएँ बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषांगिक विषयों पर सुझाव देना शामिल है.
पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा में विभिन्न वर्गों को अतिरिक्त अंक
मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं इन वर्गों के उम्मीदवारों के द्वारा दी गई सेवा के मददेनजर अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल है.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदों की पूर्ति
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पद सीधी भरती से भरे जाने की स्वीकृति उपरांत शेष 75 प्रतिशत पदों पर पूर्व से कार्यरत द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अनुसार पदस्थ/समायोजित किए जाने हेतु नेत्ररोग विशेषज्ञ के 64 तथा ई0एन0टी0 विशेषज्ञ के 42 अतिरिक्त पदों को 6600 ग्रेड-पे अंतर्गत सांख्येत्तर पद/अधिसंख्य पद (ेनचमतदनउमतंतल चवेज) के रूप में निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई.
ऑक्सीजन सिलेण्डर की आवश्यता के लिए भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद् ने कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर में जम्बो ऑक्सीजन सिलेण्डर की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पाद की निर्माण क्षमता विकसित किये जाने के दृष्टिगत मेसर्स शबा सिलेण्डर प्रायवेट लिमिटेड उज्जैन को 07 क्यूबिक मी डी टाईप गैस सिलेण्डर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 में इलेक्ट्रोनिक नीलामी पद्धति से भूमि आवंटन संबधी प्रावधान को शिथिल करते हुए औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड. उज्जैन में स्थित उपलब्ध भूमि में से 50 हजार वर्गफीट भूमि सीधे आवटित किये जाने का निर्णय लिया.
अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम 30 हजार रूपये के भुगतान पर आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की.
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग
मंत्रि-परिषद् ने म.प्र. लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग में ैच्ट (ैचमबपंस च्नतचवेम टमीपबसम) ड.च्. ैजंजम ।ेेमजे डंदंहमउमदज ब्वउचंदल (डच्ै।डब्) के गठन के निर्णय का अनुमोदन किया.
परिसम्पति का निर्वर्तन
मंत्रि-परिषद् ने परिवहन विभाग की सुवासरा जिला मंदसौर स्थित सुवासरा बुकिंग ऑफिस परिसम्पत्ति पर स्थित 03 दुकानों के निर्वर्तन हेतु आमंत्रित निविदा तथा राजस्व विभाग की जिला नरसिंहपुर स्थित नरसिंहपुर बस डिपो परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु आमंत्रित निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया.
म.प्र. हैरिटेज (पारंपरिक) मदिरा नीति-2022 का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित समग्र आबकारी नीति तथा मध्यप्रदेश हैरिटेज (पारंपरिक) मदिरा नीति, 2022 का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया.
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने ‘‘विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग’’ का नाम बदलकर ‘‘घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग’’ करने का निर्णय लिया.
सहयोग - राजेश दाहिमा/अनुराग उइके, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल