यह तो बताइये अगर कांट्रेक्ट करने वाला सुपरविजन के हक के तहत कहे कि किसान काम ठीक से नहीं कर रहा और कान्ट्रेक्ट तोड़ दे तो क्या किसान से वसूली होगी? अगर फसल पर लोन ले ले और चुकाए नहीं तो क्या भू राजस्व संहिता के तहत उसकी वसूली जमीन नीलाम की जा सकेगी या नहीं.